जांजगीर-चांपा, 24 अगस्त 2026। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न के भंडारण एवं वितरण व्यवस्था की निगरानी के दौरान अनियमितता पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (रा) शिवरीनारायण ने कार्रवाई की गई है। शिवरीनारायण तहसील के ग्राम पंचायत कोटिया में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी शिवरीनारायण ने बताया कि खाद्य निरीक्षक शिवरीनारायण द्वारा दुकान के निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के दौरान स्टॉक में अंतर पाया गया। भौतिक सत्यापन में दुकान में चावल 5.50 क्विंटल, शक्कर 4.20 क्विंटल एवं नमक 4 क्विंटल पाया गया। वहीं खाद्य विभाग की ऑनलाइन ई-पॉस वेबसाइट में दुकान का चावल स्टॉक 105.92 क्विंटल, शक्कर 1.19 क्विंटल एवं नमक 2.10 क्विंटल प्रदर्शित हो रहा था। इस प्रकार भौतिक सत्यापन के दौरान ऑनलाइन प्रदर्शित स्टॉक की तुलना में चावल में 100.42 क्विंटल की कमी पाई गई। वहीं शक्कर में 3.01 क्विंटल तथा नमक में 1.90 क्विंटल अधिक स्टॉक पाया गया। स्टॉक में इस अंतर को छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कडिका 5 (1), 5 (24), 11 (13), 13 (1) व 15 का उल्लंघन माना गया।
अनुविभागीय अधिकारी (रा) शिवरीनारायण द्वारा खाद्य निरीक्षक शिवरीनारायण के प्रतिवेदन पर पर ग्राम पंचायत कोटिया की शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 542001094 के संचालक की एजेंसी का प्राधिकार पत्र आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। दुकान से हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण प्रभावित न हो, इसके लिए आगामी आदेश तक दुकान को दुलारा महिला स्व-सहायता समूह अवरीद की शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 542001009 से संबद्ध किया गया है। संबंधित समूह द्वारा ग्राम कोटिया के हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
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