प्रकरण की जांच में पाया गया कि अपराध क्रमांक 196/2026, धारा 281, 125(1) बीएनएस में नामजद आरोपी चंद्रशेखर यादव उर्फ मंझला, निवासी ग्राम गंगाजल के स्थान पर उसके भाई चंद्र कुमार यादव को प्रकरण में आरोपी बनाकर जमानत मुचलके पर छोड़ा गया।
विवेचक द्वारा विवेचना कार्यवाही लापरवाही
विवेचना कार्यवाही में प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए विवेचक सउनि रामकृष्ण आदित्य को थाना नवागढ़ से रक्षित केंद्र संबद्ध किया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।




