जांजगीर-चांपा 29 सितम्बर 2025/ जनपद पंचायत नवागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कर्रा का निरीक्षण 23 सितम्बर को किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा एवं भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। मौके पर सचिव श्री बुधराम कश्यप से कार्यों की प्रगति संबंधी जानकारी ली गई, किंतु उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। इस पर जारी स्पष्टीकरण के जवाब को भी असंतोषजनक मानते हुए जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे ने इसके चलते सचिव श्री बुधराम कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार सचिव श्री बुधराम कश्यप द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है। उनका आचरण लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में पाया गया, जो छत्तीसगढ़ पंचायत (आचरण) नियम 1998 के विपरीत है। सचिव श्री बुधराम कश्यप को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत नवागढ़ रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
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