नाम पता आरोपी:-
01. मनमोहन दास पिता शांति दास उम्र 23 वर्ष साकिन ग्राम खम्हरिया थाना हरदीबाजार जिला केारबा
02. हीरा सिंह श्याम पिता नर सिंह श्याम उम्र 25 वर्ष साकिन ग्राम खम्हरिया थाना हरदीबाजार जिला केारबा
03. गौतम प्रसाद निर्मलकर पिता जवाहर लाल उम्र 34 वर्ष साकिन ग्राम बुड़गहन माता चौक थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 04.10.2025 को प्रार्थी भूनेष्वर सोनी पिता स्व. रामभरोस सोनी उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम खम्हरिया थाना हरदीबाजार जिला कोरबा द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24-25.07.2025 के दरम्यानी रात्रि इसके सोनालिका ट्रेक्टर में लगे बैटरी के पेंटी का ताला तोड़कर कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है तथा उसी दिन दिलीप काठले के ट्रेक्टर में लगा बैटरी भी कोई भी अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 175/2025 धारा 303(2),317(2),3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए अज्ञात आरोपी व लूटे गये मषरूका का पता तलाष किया जा रहा था इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम खम्हरिया निवासी मनमोहन दास, हीरा सिंह श्याम के द्वारा चोरी का बैटरी रखने की संदेह व्यक्त करने पर आरोपी मनमोहन दास के सकुनत पर दबिष देकर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपने हीरा सिंह श्याम के साथ दिनांक घटना को टेªक्टर में लगा बैटरी को चोरी करना स्वीकार किये तथा चोरी गये बैटरी को गौतम प्रसाद निर्मलकर के पास बिक्री करना बताये। आरोपीगण के मेमोरेण्डम बयान के निषानदेही पर आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त स्कॅटी व लोहे का रॉड को जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी गौतम प्रसाद निर्मलकर द्वारा यह जानते हुए कि आरोपी मनमोहन दास व हीरा सिंह द्वारा चोरी में प्राप्त 02 नग बैटरी को बेईमानी से खरीदा गया जिस पर प्रकरण में आरोपी गौतम प्रसाद निर्मलकर के विरूद्ध धारा 317(2) जोड़ी गई है तथा गौतम प्रसाद निर्मलकर से चोरी का मशरुका को जप्त किया गया है। आरोपीगण को दिनांक 05.10.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार आरोपीगण को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.


