मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्रीमती द्रौपति साहू पति विकांता साहू उम्र 32 साल साकिन हसौद थाना हसौद जिला सक्ती (छ.ग.) दिनांक 08.11.2025 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसके नाबालिक पुत्र जो सरस्वती शिशु मंदिर हसौद में कक्षा 06वीं में पढ़ाई करता है जो दिनांक 08.11.2025 को पढ़ाई करने सुबह स्कूल गया था जो स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर वापस आ रहा था तभी ग्राम हसीद के नकटा पार तालाब के पास में आरोपी गोकुल साहू एवं बादल सागर दोनो निवासी ग्राम हसौद द्वारा रूकवाकर तुम्हारे लिये सरप्राईज है आंख बंद करो कहकर आहत नाबालिक बालक के द्वारा आंख बंद करने पर गोकुल साहू द्वारा अपने पास में रखे धारदार चाकू से दो, तीन बार नाबालिक बालक के गला एवं हाथ में मारा एवं बादल सागर द्वारा पीछे से नाबालिक बालक को पकडकर हाथ मुक्का से मारा मारपीट से गला हाथ में चोट लगकर खुन निकला है कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध धारा कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना के बारे में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव (रापुसे) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चंद्रपुर (डमरा) श्री सुमित गुप्ता महोदय को सूचना के बारे में अवगत कराकर कुशल दिशा निर्देशन प्राप्त होने कर प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी 01. गोकुल साहू पिता रमेश साहू उम्र 19 साल, 02.बादल सागर उर्फ शशी सागर पिता प्यारे लाल सागर उम्र 20 साल साकिनान हसौद थाना हसौद जिला सक्ती (छ.ग.) को हिरासत में लेकर मेमोरेण्डम कथन लेखकर घटना में प्रयुक्त एक सफेद रंग के प्लास्टिक की मुठ वाली धारदार चाकू को आरोपी गोकुल साहू से जप्त किया गया है। प्रकरण में 25, 27 आर्म्स एक्ट जोडी जाकर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 09.11.2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही निरीक्षक राजेश कुमार पटेल थाना प्रभारी हसौद के नेतृत्व में सउनि बिसोहन चन्द्रा, प्र.आर. नन्दूराम साहू अश्वनी जायसवाल, संजय शर्मा, आर. घनश्याम पाण्डेय, कमलेश धारिया, सदीप नाग, राजेन्द्र कुर्रे, राजू खुटे, चंद्रमान चंद्रा का विशेष योगदान रहा है
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