Ration Distribution Rules : रायपुर। छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त करने के लिए ओटीपी (OTP) की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राशन वितरण प्रक्रिया में बदलाव करते हुए केवल आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा सभी जिलों को आदेश भेज दिया गया है।
नए निर्देशों के तहत अब हितग्राहियों को राशन लेने के लिए मोबाइल पर आने वाले ओटीपी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उचित मूल्य की दुकानों में आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद सीधे खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इससे वितरण प्रक्रिया और अधिक सरल एवं पारदर्शी होने की उम्मीद है।
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शनिवार को कलेक्ट्रेट के रेडक्रास सभाकक्ष में जिले के सभी राशन दुकान संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने नए नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक कई स्थानों पर ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा था, लेकिन इस व्यवस्था में गड़बड़ी और शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पूरे देश में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन वितरण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी उद्देश्य से ओटीपी आधारित व्यवस्था को समाप्त कर केवल बायोमेट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होने से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और पात्र हितग्राहियों को आसानी से राशन मिल सकेगा। साथ ही वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों में भी कमी आएगी।
खाद्य विभाग ने सभी राशन दुकान संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करें और हितग्राहियों को इसकी जानकारी दें। राज्यभर में यह व्यवस्था लागू होने के बाद लाखों राशन कार्डधारकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।



