जांजगीर-चांपा, 9 जुलाई 2026 भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के लिए किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, फसल कटाई उपरांत होने वाली क्षति एवं अन्य अधिसूचित जोखिमों से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।उपसंचालत कृषि श्री राकेश शर्मा ने बताया कि जिले में खरीफ 2026 के लिए अधिसूचित फसलों में उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का, धान (सिंचित एवं असिंचित), अरहर (तुअर), रागी एवं सोयाबीन शामिल हैं। योजना के अंतर्गत किसान को बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम राशि उड़द एवं मूंग के लिए ₹484, मूंगफली ₹924, कोदो ₹352, कुटकी ₹374, मक्का ₹792, धान (सिंचित) ₹1,320, धान (असिंचित) ₹946, अरहर (तुअर) ₹770, रागी ₹330 तथा सोयाबीन ₹902 निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में बुवाई न हो पाने, स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं, फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज में कमी तथा फसल कटाई उपरांत निर्धारित अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा जैसी घटनाओं से हुई क्षति का प्रावधान किया गया है। स्थानीय आपदा अथवा फसल कटाई उपरांत नुकसान की स्थिति में किसान को 72 घंटे के भीतर बैंक, लोक सेवा केंद्र (CSC), कृषि विभाग, राजस्व विभाग अथवा शिकायत निवारण हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना देना आवश्यक है। ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। अऋणी किसानों को आवेदन के साथ आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक, बोनी प्रमाण अथवा स्वघोषणा पत्र तथा मोबाइल नंबर सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। किसानों से अनुरोध है कि वे अपना आधार बैंक खाते से अद्यतन एवं प्रमाणित अवश्य करा लें, क्योंकि आधार प्रमाणीकरण के बिना बीमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
किसान भाई-बहन अपने निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र (CSC) अथवा अधिकृत बीमा माध्यमों से 31 जुलाई 2026 तक फसल बीमा करा सकते हैं।
उप संचालक कृषि ने जिले के सभी किसान भाई-बहनों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय पर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। अतः सभी किसान समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीमा कराकर शासन की इस महत्वपूर्ण किसान हितैषी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।
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