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    Chhattisgarh

    CG News : खुले में कचरा डालना पड़ेगा महंगा, नियम तोड़ने पर लगेगा 50 हजार तक जुर्माना

    News EditorBy News EditorSeptember 11, 2026No Comments2 Mins Read
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    CG News : रायपुर। शहर में खुले में कचरा फेंकने वालों पर अब सख्ती की तैयारी है। स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से रोकने के लिए नगर निगम ने निगरानी और कार्रवाई का दायरा बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके तहत शहर के 70 वार्डों में CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। खुले में कचरा फेंकते या गंदगी फैलाते पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और नियमों के तहत 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

    70 वार्डों में CCTV से रखी जाएगी नजर

    नगर निगम की ओर से शहर के ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां लोग नियमित रूप से सड़क किनारे, खाली प्लॉट या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकते हैं। इन स्थानों पर CCTV निगरानी के जरिए कचरा फेंकने वालों की पहचान करने की कोशिश की जाएगी। कैमरों की मदद से स्वच्छता अमले को कार्रवाई करने में भी सहूलियत होगी।

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    खुले में कचरा फेंकने वालों पर होगी कार्रवाई

    शहर में घरों और दुकानों से निकलने वाले कचरे को निर्धारित व्यवस्था के तहत निगम के सफाई कर्मचारियों को देने की अपील की जाती है। इसके बावजूद कई लोग सड़क किनारे या खाली जगहों पर कचरा फेंक देते हैं। इससे न केवल शहर की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि दुर्गंध, मच्छर और संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है। अब ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने के साथ अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

    50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

    खुले में कचरा फेंकने पर लगने वाला जुर्माना मामले और लागू स्थानीय नियमों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। गंभीर या बार-बार नियम तोड़ने वाले मामलों में 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आई है। निगम का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि लोगों में स्वच्छता को लेकर जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है।

    दुकानदारों और संस्थानों पर भी नजर

    नगर निगम की निगरानी केवल आम लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। दुकानों, बाजार क्षेत्रों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे के निस्तारण पर भी नजर रखी जाएगी। दुकानदारों से कचरा निर्धारित स्थान या संग्रहण व्यवस्था में देने की अपील की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

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