रायपुर। CG Ration News: छत्तीसगढ़ में राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। सितंबर और अक्टूबर महीने का चावल तय समय-सीमा में नहीं ले पाने वाले पात्र हितग्राहियों को सरकार ने अतिरिक्त समय दिया है। अब ऐसे हितग्राही 15 अक्टूबर 2026 तक दोनों महीनों का चावल ले सकेंगे।
इसके लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोल दिया गया है। सरकार ने यह फैसला उन हितग्राहियों को ध्यान में रखते हुए लिया है, जो किसी कारण से 30 सितंबर तक राशन नहीं ले पाए थे।
15 अक्टूबर तक मिलेगा दो महीने का राशन
राज्य सरकार ने पहले सितंबर-अक्टूबर के चावल वितरण के लिए 30 सितंबर तक की समय-सीमा निर्धारित की थी। लेकिन कई हितग्राही निर्धारित अवधि में राशन लेने से वंचित रह गए। कुछ राशन दुकानों तक भी दोनों महीनों का चावल समय पर नहीं पहुंच सका।
इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने राशन वितरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है। अब पात्र हितग्राही सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने का चावल प्राप्त कर सकेंगे।
किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे चावल
नई व्यवस्था के तहत कोर पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हितग्राही अपनी सुविधा के अनुसार शहर की किसी भी राशन दुकान से सितंबर और अक्टूबर का चावल ले सकेंगे।
खाद्य संचालनालय ने सभी खाद्य नियंत्रकों और खाद्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई समय-सीमा की जानकारी जिले की सभी राशन दुकानों तक पहुंचाई जाए।
राशन दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि 15 अक्टूबर तक छूटे हुए सभी पात्र हितग्राहियों को दोनों महीनों का राशन उपलब्ध कराएं।
राशन देने से इनकार किया तो होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र हितग्राहियों को राशन देने से इनकार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में राशन कार्डधारकों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपना लंबित राशन जरूर प्राप्त कर लें।
चावल की आपूर्ति में देरी से बढ़ानी पड़ी समय-सीमा
जानकारी के मुताबिक, नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से निर्धारित समय में प्रदेश की सभी राशन दुकानों तक सितंबर और अक्टूबर का चावल नहीं पहुंचाया जा सका था। आपूर्ति में देरी के चलते कई हितग्राही तय समय में अपना राशन नहीं ले पाए।
चावल की आपूर्ति में हुई देरी के बाद नान के जिला प्रबंधक को भी हटाया गया है। फिलहाल त्रिनाथ रेड्डी नए जिला प्रबंधक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
सरकार ने अब संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि 15 अक्टूबर तक कोई भी पात्र हितग्राही सितंबर और अक्टूबर के राशन से वंचित न रहे।




