पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में जिले में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में जब्त देशी एवं विदेशी मदिरा के नष्टीकरण की कार्रवाई नियमानुसार संपन्न की गई। दिनांक 08 अक्टूबर 2026 को प्रातः 11:00 बजे रक्षित केंद्र, कोरबा में गठित समिति की उपस्थिति में जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों के कुल 71 प्रकरणों में जब्त मदिरा का विधिवत नष्टीकरण किया गया।
यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, कोरबा द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.09.2026 के परिपालन में की गई। नष्टीकरण की प्रक्रिया से पूर्व छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला कोरबा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। इसके पश्चात संबंधित अधिकारियों एवं गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त मदिरा को नष्ट किया गया।
थाना एवं चौकीवार जब्त मदिरा का विवरण
जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में जब्त मदिरा का विवरण इस प्रकार है। थाना कोतवाली के 24 प्रकरणों में 111.00 लीटर, थाना करतला के 04 प्रकरणों में 44.80 लीटर, चौकी मानिकपुर के 13 प्रकरणों में 72.00 लीटर, थाना बांगो के 02 प्रकरणों में 0.25 लीटर, थाना पसान के 07 प्रकरणों में 72.25 लीटर, थाना दर्री के 04 प्रकरणों में 19.00 लीटर, थाना राजगामार के 10 प्रकरणों में 35.50 लीटर, थाना दीपका के 03 प्रकरणों में 30.00 लीटर तथा चौकी कोरबी के 04 प्रकरणों में 14.00 लीटर मदिरा जब्त की गई थी।
जब्त मदिरा का विधिवत नष्टीकरण
उक्त कार्रवाई के अंतर्गत कुल 71 प्रकरणों में जब्त मदिरा का नष्टीकरण किया गया। उपलब्ध विवरण के अनुसार, नष्टीकरण में 284.75 लीटर महुआ शराब, 218 पाव देशी शराब एवं 343 पाव विदेशी शराब शामिल थी। संपूर्ण कार्रवाई गठित समिति की उपस्थिति में नियमानुसार संपन्न की गई।
कोरबा पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकरणों में जब्त सामग्री के नष्टीकरण की कार्रवाई निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप सुनिश्चित की गई।
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