कोरबा 09 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने मुद्रकों, प्रकाशकों से कहा है कि निर्वाचन संबंधी पर्चों एवं पोस्टरों, रिकार्ड, पुस्तिका आदि में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम पता स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए तथा मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर तथा एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय को निर्धारित प्रारूप के साथ भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत यह आवश्यक है तथा इसके उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रारूप में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के साथ हस्ताक्षर और मुद्रणालय की रबर सील भी लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
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