Saturday, July 5, 2025

छत्तीसगढ़ में 4 साल के बेटे की गला काटकर हत्या:पिता ने मुर्गे के बाद बच्चे को मारा; पत्नी से बोला- बलि चढ़ाई

बलरामपुर में एक युवक ने अपने 4 साल के बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी। इससे पहले आरोपी ने एक मुर्गे की भी जान ली। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हत्या से पहले परिजनों से कहा था कि वह किसी की बलि देगा। मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, महुआडीह निवासी कमलेश नगेशिया (26) कुछ दिनों से बड़बड़ कर रहा था। इसके बाद शनिवार देर शाम वह चाकू लेकर घूम घर में घूमने लगा। परिजनों ने देखा तो उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए ध्यान नहीं दिया। रात को खाना खाने के बाद सब सोने के लिए चले गए।

मामले की जांच करती शंकरगढ़ पुलिस
मामले की जांच करती शंकरगढ़ पुलिस

पत्नी से बोला- बेटे की बलि चढ़ा दी

कमलेश नगेशिया की पत्नी भी दोनों बच्चों को लेकर कमरे में चली गई। सुबह करीब 4 बजे उसकी नींद खुली तो देखा कि बड़ा बेटा अविनाश (4) उसके बगल में नहीं है। इस पर उसने कमलेश से अविनाश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आंगन में बलि चढ़ा दी है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक युवक ने पहले मुर्गे की बलि चढ़ाई, फिर बेरहमी से चाकू से अपने बेटे का गला काट दिया।
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक युवक ने पहले मुर्गे की बलि चढ़ाई, फिर बेरहमी से चाकू से अपने बेटे का गला काट दिया।

पहले मुर्गा काटा, फिर बच्चे का गला

इतना सुनते ही कमलेश की पत्नी दौड़ते हुए आंगन में पहुंची तो वहां अविनाश का सिर कटा शव पड़ा हुआ था। पास ही एक मुर्गा भी मरा पड़ा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और आरोपी कमलेश को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

पुलिस पूछताछ में कमलेश ने बताया कि उसने पहले घर के आंगन में एक मुर्गे का गला काटा। फिर वह कमरे में गया और वहां से अपने बड़े बेटे अविनाश को उठाकर आंगन में ले आया। जहां पर अविनाश की गला काटकर बलि दे दी।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी पिता
पुलिस गिरफ्त में आरोपी पिता

परिजनों के सामने कही थी बलि चढ़ाने की बात, पर ध्यान नहीं दिया

थाना प्रभारी जितेंद्र सोनी ने बताया कि परिजनों से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया है। आरोपी दो दिनों से ही अजीब हरकत कर रहा था। पहले वह ठीक था। शाम को भी परिवारजनों के सामने उसने किसी की बलि चढ़ाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। मामले में पुलिस ने धारा 302, 201 का अपराध दर्ज किया है।

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