मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे) द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा है कि दिनांक 19.10.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम सिंघनसरा बैंकुठपुर निवासी प्रशांत रात्रे अवैध रूप से देशी प्लेन देशी शराब बिक्री हेतु अपने कब्जे में रखा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ एवं गवाहन के मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जो प्रशांत रात्रे एक नीले पीले रंग के झोला में 30 नग देशी प्लेन शराब, प्रत्येक में 180 भरी हुई कुल जुमला 5.400 ML कीमती 2700 रूपये रखे हुये रंगेहाथ पकड़ा गया। जिसे उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो पेश करने हेतु नोटिस दिए जाने पर कोई वैध दस्तावेज/लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया जिससे उपरोक्त शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी प्रशांत रात्रे पिता अजय रात्रे उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सिंघनसरा बैकुंठपुर थाना सक्ती का कृत्य धारा सदर धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड लेकर जेल भेजा गया हैं।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में प्रधान आर. विनोद कंवर, आर. यादराम चंद्रा, गणेश साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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