मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे) द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा है कि दिनांक 25.11.2024 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि वार्ड नं. 18 स्टेशन पारा सक्ती निवासी राज सिंह राजपूत अवैध रूप कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु अपने कब्जे में रखा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ एवं गवाहन के मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जो राज सिंह राजपूत के कब्जे से एफ सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में 04 नग प्लास्टिक की पोलिटीन में 20 लीटर एवं 05 लीटर क्षमता वाली पिले रंग के प्लास्टिक जेरिकेन में 01 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल 21 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 2100/- रूपये रखे हुये रंगेहाथ पकड़ा गया। जिसे उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो पेश करने हेतु नोटिस दिए जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया जिससे उपरोक्त शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी राज सिंह राजपूत पिता लाखन सिंह राजपूत उम्र 25 साल साकिन वार्ड नं. 18 स्टेशन पारा सक्ती थाना सक्ती का कृत्य धारा सदर धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड लेकर जेल भेजा गया हैं।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में उप निरीक्षक भूपेन्द्र चन्द्रा, प्रधान आर. 298 शब्बीर मेमन, आरक्षक 72 मनोज कोशले, आर. 108 प्रमोद खाखा तथा महिला आरक्षक 271 दिव्यांयशा गोड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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