Close Menu
CG Times NewsCG Times News

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    कोरबा की परिवार न्यायाधीश नीता यादव को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नवीन जिम्मेदारी

    September 13, 2026

    CGPSC घोटाला मामले में बढ़ी हलचल, ADM के ED रिमांड पर CM साय ने कही बड़ी बात

    September 13, 2026

    CG NEWS : मेडिकल स्टोर में डॉक्टर की तरह इलाज करता दिखा शख्स, VIDEO वायरल’ अफसर बोले- होगी जांच

    September 13, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Monday, September 14
    CG Times NewsCG Times News
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • Chhattisgarh
    • National
    • International
    • Business
    • Entertainment
    • E-Paper
    CG Times NewsCG Times News
    Home » PMLA जांच को लेकर ईडी के सभी सब जोनल आफिस को नया निर्देश
    Chhattisgarh

    PMLA जांच को लेकर ईडी के सभी सब जोनल आफिस को नया निर्देश

    News EditorBy News EditorDecember 24, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    रायपुर : देश की प्रमुख जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली मुख्यालय ने अपने सभी मातहत मैदानी आफिसों को एक अहम निर्देश जारी किया है। ईडी का सब जोनल आफिस रायपुर में भी है । ताजा निर्देश के मुताबिक कोई फील्ड आफिस भ्रष्टाचार के मामलों में पीएमएलए की धारा 120 बी के तहत अपराध दर्ज नहीं करेंगे। इन मामलों को पहले मुख्यालय भेजना होगा। जहां परीक्षण के बाद मामले दर्ज किए जाएंगे। यह निर्णय हाल में एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश पर लिया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के भी कुछ मामलों में पूछताछ और गिरफ्तारी के तौर तरीकों पर एजेंसी को घेरा था।

    ईडी ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते समय केवल “आपराधिक साजिश” के प्रावधानों पर भरोसा न करें, बल्कि पीएमएलए की 66 (2) जैसी और धाराएं भी जोड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अदालत की जांच में टिक सकें। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट सहित हाल के अदालती फैसलों के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 120-बी (अब बीएनएस की धारा 61 (2)) पीएमएलए अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए एक स्टैंडअलोन विधेय अपराध नहीं हो सकती है। अदालतों ने छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित महत्वपूर्ण आरोपियों के खिलाफ मामले रद्द कर दिए। इसके चलते ईडी की रणनीति में बदलाव आया है।

    ईडी ने अपने जांचकर्ताओं से पीएमएलए की धारा 66 (2) के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कहा है, जो किसी अपराध के बारे में पुलिस या सीमा शुल्क जैसी समर्पित एजेंसी के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, जिसके आधार पर एजेंसी नई एफआईआर दर्ज कर सकती है। अपना मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज कर सकती है. यह निर्देश दिया गया है कि मजबूत मामला बनाने के लिए, कानून की अन्य धाराएं जो पीएमएलए की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, उन्हें ईडी एफआईआर में लागू किया जाना चाहिए।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    News Editor

    Related Posts

    कोरबा की परिवार न्यायाधीश नीता यादव को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नवीन जिम्मेदारी

    September 13, 2026

    CGPSC घोटाला मामले में बढ़ी हलचल, ADM के ED रिमांड पर CM साय ने कही बड़ी बात

    September 13, 2026

    CG NEWS : मेडिकल स्टोर में डॉक्टर की तरह इलाज करता दिखा शख्स, VIDEO वायरल’ अफसर बोले- होगी जांच

    September 13, 2026

    BJP नेता पर चाकू से हमला, LIVE VIDEO में कैद हुई वारदात’ इलाके में मचा हड़कंप

    September 13, 2026

    गणेश उत्सव के मद्देनजर थाना बाराद्वार में शांति समिति की बैठक आयोजित

    September 13, 2026

    बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार*

    September 13, 2026
    September 2026
    M T W T F S S
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
    « Aug    
    Editors Picks

    कोरबा की परिवार न्यायाधीश नीता यादव को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नवीन जिम्मेदारी

    September 13, 2026

    CGPSC घोटाला मामले में बढ़ी हलचल, ADM के ED रिमांड पर CM साय ने कही बड़ी बात

    September 13, 2026

    CG NEWS : मेडिकल स्टोर में डॉक्टर की तरह इलाज करता दिखा शख्स, VIDEO वायरल’ अफसर बोले- होगी जांच

    September 13, 2026

    BJP नेता पर चाकू से हमला, LIVE VIDEO में कैद हुई वारदात’ इलाके में मचा हड़कंप

    September 13, 2026
    About Us
    About Us

    स्वामी एवं संपादक – जगदीश भाई
    पता - मुख्य मार्ग, कोरबा (छ.ग.)
    ईमेल - cgtimenews.com@gmail.com
    मोबाईल नं. - 9713100050

    स्वामी एवं संपादक
    स्वामी एवं संपादक
    Jagdish Patel
    EDITOR
    Important page
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Terms & Conditions
    • Contact Us
    © 2026 CG Times News. Designed by Nimble Technology.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.