मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सीताराम अहिरवार सहायक मत्स्य अधिकारी जो सहायक संचालक मछली पालन कुलीपोटा में पदस्थ है ने एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि वह आज दिनांक 03.02.26 को अपने कार्यालय में उपस्थित था दोपहर करीबन 1:00 बजे जिले के मछुआरा समिति के पदाधिकारी एवं अन्य लोग कार्यालय के बाहर मेन रोड के किनारे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे विरोध प्रदर्शन के दौरान समिति के लोगों के द्वारा में रोड में कार्यालय के सामने आम रोड में बैठकर आने जाने वाले लोगों को व्यवधान उत्पन्न कर चक्का जाम कर दिया गया तथा प्रार्थी एवं अन्य लोगों के द्वारा समझाने पर प्रार्थी एवं इसके साथ आए कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज किया गया तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया तथा आने जाने वाले लोगों को प्रदर्शन कार्यों के द्वारा लगभग 3 घंटे मुख्य मार्ग में चक्का जाम होने से असुविधाओं का सामना करना पड़ा की लिखित रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अप क्र 99/26 धारा -221,126(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है
प्रकरण में घटनास्थल पर उपस्थित आरोपियों के संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा बिना परमिशन विरोध प्रदर्शन करने वालों तथा चक्का जाम करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी रहेगी



