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    Home » Budget 2026 Income Tax : रायपुर टैक्स अपडेट पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह नया कानून
    Chhattisgarh

    Budget 2026 Income Tax : रायपुर टैक्स अपडेट पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह नया कानून

    News EditorBy News EditorFebruary 1, 2026No Comments2 Mins Read
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    Budget 2026 Income Tax  , रायपुर— केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Budget 2026‑27 पेश करते हुए घोषणा की कि नया Income Tax Act, 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह नया कानून पुराने 1961 के अधिनियम को बदल देगा और टैक्सपेयर्स को प्रक्रिया में आसानी देगा।
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    क्या है नया इनकम टैक्स एक्ट और क्यों है यह जरूरी

    Budget 2026 में बताया गया कि नया इनकम टैक्स कानून simplifying focus के साथ आया है। इससे कई पुरानी प्रावधानों को हटाकर टैक्स सिस्टम को सरल बनाया जाएगा। पुराने ‘Assessment Year’ और ‘Previous Year’ की जगह ‘Tax Year’ का एकीकृत फोकस आएगा। इससे टैक्सपेयर्स के लिए समझना आसान होगा।  सरकार का कहना है कि यह बदलाव एक साफ‑सुथरी टैक्स प्रणाली देगा और जनता के लिए अनुपालन को आसान बनाएगा। कई deductions और exemptions को logical grouping में रखा गया है ताकि taxpayers को clarity मिले।

    टैक्सपेयर्स को क्या राहत मिलेगी

    Finance Minister ने कहा कि Budget 2026 में कई राहतों को पेश किया गया है। छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स को सीधे लाभ देने के लिए TDS नियमों को simplify किया जाएगा और ITR revise करने की तारीख March 31 तक बढ़ाने पर विचार किया गया है।  Budget दस्तावेजों के अनुसार, टैक्स स्लैब में जटिलताएँ कम करके आपके टैक्स की गणना को आसान बनाया जा रहा है। कुछ टैक्सपेयर्स को zero tax benefit भी मिलेगा जब उनकी आय कुछ खास हद तक होगी, जिससे household savings पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

    लोगों की प्रतिक्रिया

    “1 अप्रैल से नए टैक्स कानून के लागू होने से मुझे उम्मीद है कि टैक्स फाइल करना आसान होगा। फॉर्म और compliance की प्रक्रिया सरल होगी।”
    — अमित वर्मा, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, रायपुर

    आगे क्या होगा — प्रशासन और आपको क्या करना चाहिए

    Taxpayers को सलाह दी जा रही है कि वे अपने paperwork, deductions और records को तैयार रखें। नए टैक्स सिस्टम की तकनीकी और procedural guidelines के लिए Finance Ministry या CBDT की official notifications को follow करें। Revised ITR deadlines और updated compliance instructions आने वाले हार Official Gazette में प्रकाशित होंगे।

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