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    Home » सभी को आत्म सम्मान के साथ जीने का अधिकार – प्रधान जिला न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू
    Chhattisgarh

    सभी को आत्म सम्मान के साथ जीने का अधिकार – प्रधान जिला न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू

    News EditorBy News EditorJune 17, 2024No Comments3 Mins Read
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    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लायंस क्लब बालको के संयुक्त तत्वाधान में मोतीसागार पारा सिंलाई सेन्टर, लायंस क्लब बालको नगर कोरबा में महिलाओं को उनके कानून अधिकार से संबंधित जानकारी दिये जाने के प्रयोजनार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। लायंस क्लब बालको कोरबा के पदाधिकारियों के द्वारा मुख्य अतिथि माननीय श्री सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा एवं विशिष्ट अतिथि कु. डिम्पल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा का पुष्पगुच्छ से स्वागत के पश्चात् विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
    मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश के द्वारा कहा गया कि निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु किया जाता है। अध्यक्ष ने ऐसे सेवा भावी कार्यक्रम की सराहना की तथा बताया कि भविष्य में सभी आप सभी जब सक्षम हो तब इसी तरह समाज के उत्थान हेतु कार्य करें। सभी को संविधान ने आत्म सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया है। कानून की जानकारी सभी को होना आवश्यक है, कोई भी कानून का उल्लंघन करने पर ये नहीं बोला जा सकता है कि साहब हमें इस कानून की जानकारी नहीं थी। कानून की जानकारी के अभाव में महिलाएं अपराध को सहती रहती है। एक संक्षिप्त उदाहरण के माध्यम से बताया गया कि एक महिला को उसका पति हर रोज शराब पीकर मारता-पीटता था, उसको उक्त अपराध के जानकारी देने के बाद भी उसका पति है कहकर उक्त घटना की शिकायत पुलिस थाने में नहीं कि एक दिन उसके पति का मृत्य हो जाता है, फिर उसका लड़का बड़े होने पर अपने पिता के समान अपने माता को मारता-पीटता है, उस महिला को कानून की जानकारी थी उसने अपने पुत्र के विरूद्ध थाने में शिकायत की पुलिस वाले ने उसके लड़का को रात भर थाने में बैठाकर रखा । सुबह होने पर वह महिला थाने पहुंची तो पुलिस वाले ने कहॉ कि बताओं अब आपको इसकी रिपोर्ट लिखानी है तो उस महिला ने अपने पुत्र के विरूद्ध रिपोर्ट नहीं लिखवाया। उसके बाद से उसके पुत्र ने कभी भी अपने माता को नहीं मारा। क्योंकि उसको कानून का डर हो गया। किसी भी व्यक्ति को उक्त कार्य करने से उसे सजा हो सकती है या कानून की जानकारी है तो वह अपराध करने से बचेगा।
    कु. डिम्पल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि न्याय सबके लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकलांग, आपदा पीड़ित व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जिसकी आय 1.50 लाख रूपये से कम है, को निःशुल्क विधिक सहायता एवं विधिक सलाह दिया जाता है। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत पीड़ितों को हुई क्षति के अनुरूप मुआवजा प्रदाय किया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होता है, उसके मागदर्शन एवं निर्देशन में सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों में अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण आस-पास के ग्राम पंचायत एवं नगर निगम के सामुदायिक भवन, विद्यालय, महाविद्यालय एवं समाजसेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर जरूरतमंद व्यक्तियों को जागरूक करने का कार्य करता है।
    उक्त कार्यक्रम में लायंस क्लब के अध्यक्ष लायन कैलाश गुप्ता, कोषाध्यक्ष, रिजेश केडिया, रीजन चेयरपर्सन पवन शर्मा, प्रथम वाईस डिस्ट्रिक्ट गर्वनर विजय अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन जी.पी. केडिया, प्रोजेक्ट चेयरपर्सन पी.एल. सोनी, कैलाश अग्रवाल, सोनल साह, आभा दुबे, नीतू गुप्ता एवं साधना केडिया सहित अन्य लायन सदस्यों शामिल थी। पी.एल.व्ही. अमित स्वर्णकार के द्वारा अंत में पाम्पलेट का वितरण किया गया।

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