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    Chhattisgarh

    प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना – प्रायोगिक परियोजना

    News EditorBy News EditorOctober 4, 2024No Comments6 Mins Read
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    बजट 2024-25 में शीर्ष कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (स्कीम) की घोषणा की गई है। इस योजना का लक्ष्य पांच वर्षों की अवधि में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, युवाओं को विभिन्न पेशों एवं रोजगार के अवसरों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल का अनुभव हासिल होगा।
    2. इस महत्वाकांक्षी योजना को शुरू करने के उद्देश्य से, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखते हुए, इस योजना की एक प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2024 को किया गया है। इस प्रायोगिक परियोजना को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल www.pminintership.mca.gov.in के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह पोर्टल संपूर्ण इंटर्नशिप के चक्र के प्रबंधन से संबंधित एक केन्द्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल को अब भागीदार कंपनियों के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से खोल दिया गया है। अक्टूबर 2024 के दूसरे सप्ताह में इस पोर्टल को उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए खोल दिया जाएगा।
    3. भागीदार कंपनियां
    3.1 इस प्रायोगिक परियोजना के लिए शीर्ष कंपनियों की पहचान पिछले तीन वर्षों के सीएसआर व्यय के औसत के आधार पर की गई है। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है। इन कंपनियों के अलावा, इस योजना में भाग लेने की इच्छुक किसी भी अन्य कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्थान को एमसीए की मंजूरी से इसमें शामिल किया जा सकता है। एमसीए द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय उपरोक्त 500 कंपनियों की ओर से कम प्रतिनिधित्व पाने वाले क्षेत्रों और इलाकों को ध्यान में रखते हुए लिया जायेगा।
    3.2 यदि भागीदार कंपनी अपनी कंपनी में ऐसी इंटर्नशिप प्रदान नहीं कर पाती है, तो वह इस संबंध में अपनी फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड वैल्यू चेन (जैसे आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/विक्रेता) में मौजूद संस्थाओं या अपने समूह में अन्य कंपनियों/संस्थानों के साथ समन्वय कर सकती है; या फिर कोई अन्य व्यवस्था कर सकती है। इसके अलावा, इंटर्नशिप भले ही सहयोगी कंपनियों, जैसे कि संबद्ध कंपनियों, आपूर्तिकर्ताओं, या प्रमुख निगमों के वेंडर कंपनी में की जा सकती है, लेकिन यह इंटर्नशिप कार्यक्रम गुणवत्तापूर्ण सीखने के अनुभव को सुनिश्चित करते हुए भागीदार कंपनियों की देखरेख में ही चलेगा।
    4. इंटर्नशिप की अवधि: इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। इंटर्नशिप अवधि का कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य अनुभव/नौकरी के माहौल में बिताया जाना चाहिए, न कि कक्षा में।
    5. उम्मीदवारों के लिए पात्रता संबंधी मानदंड
    5.1 आयु: भारतीय राष्ट्रीयता से संबंधित 21 से 24 वर्ष की आयु (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को) के युवा, जो पूर्णकालिक रूप से नियोजित नहीं हैं और पूर्णकालिक शिक्षा में संलग्न नहीं हैं। ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे।
    5.2 शैक्षणिक योग्यता: वैसे उम्मीदवार जो माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्‍यमिक शिक्षा उत्तीर्ण हैं और उनके पास किसी आईटीआई का प्रमाण-पत्र है, किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त है, या बीए, बी.एससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा, आदि जैसी डिग्री के साथ स्नातक हैं, वे आवेदन करने के पात्र होंगे।
    5.3 निम्नलिखित उम्मीदवार आवेदन करने के लिए अयोग्य होंगे:
    (i) आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आईआईएसईआर, एनआईडी और आईआईआईटी से स्नातक।
    (ii) वैसे उम्मीदवार जिनके पास सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए, कोई भी स्नातकोत्तर या उच्च डिग्री जैसी योग्यता हो।
    (iii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसी कौशल, प्रशिक्षुता, इंटर्नशिप या छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल उम्मीदवार।
    (iv) वैसे उम्मीदवार जिन्होंने किसी भी समय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) या राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के तहत शिक्षुता व प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।
    (v) यदि उम्मीदवार के परिवार के किसी सदस्य की आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 8 लाख रुपये से अधिक हो।
    (vi) यदि परिवार का कोई सदस्य स्थायी/नियमित सरकारी कर्मचारी हो।
    नोट: प्रयोगिक परियोजना के प्रयोजन हेतु:
    (i) “परिवार” से आशय स्वयं, माता-पिता और जीवनसाथी है।
    (ii) “सरकार” से आशय केन्द्र एवं राज्य सरकारें, केन्द्र-शासित प्रदेश प्रशासन, केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, वैधानिक संगठन, स्थानीय निकाय, आदि है।
    (iii) “कर्मचारी” से आशय नियमित/स्थायी कर्मचारी है, लेकिन इसमें संविदा कर्मचारी शामिल नहीं हैं।
    6. इस योजना के लाभ:
    6.1 उद्योग का अनुभव: यह योजना प्रशिक्षुओं को वास्तविक दुनिया के कारोबारी माहौल का अनुभव हासिल करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई है। इससे प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा, जो उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा। इंटर्नशिप पूरी होने पर प्रशिक्षु को भागीदार कंपनियों द्वारा इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इससे प्रशिक्षु को अपने बायोडाटा में प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ एक लाभप्रद जुड़ाव का उल्लेख करने की सुविधा मिलेगी, जो उनके करियर की संभावनाओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकेगा।
    6.2 वित्तीय सहायता: प्रशिक्षुओं को प्रति माह 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें से 4500 रुपये सरकार द्वारा दिए जायेंगे और कंपनी द्वारा प्रति माह 500 रुपये का भुगतान अपने सीएसआर फंड से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 6,000 रुपये के एकमुश्त अनुदान का भुगतान इंटर्नशिप के स्थान पर शामिल होने पर प्रत्येक प्रशिक्षु को एमसीए द्वारा आकस्मिक व्यय के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से जुड़ा खर्च कंपनी मौजूदा नियमों के अनुसार अपने सीएसआर फंड से वहन करेगी। यदि कोई कंपनी 500 रुपये से अधिक की मासिक सहायता प्रदान करना चाहती है, तो वह अपने स्वयं के फंड से ऐसा कर सकती है।
    6.3 बीमा कवरेज: भारत सरकार की बीमा योजनाओं – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – के तहत प्रत्येक प्रशिक्षु को व्यक्तिगत रूप से बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, कंपनी प्रशिक्षुओं को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है।
    7. योजना का कार्यान्वयन: भागीदार कंपनियों के लिए पोर्टल पर एक समर्पित डैशबोर्ड होगा जहां वे स्थान, कार्य की प्रकृति, आवश्यक योग्यता और प्रदान की जाने वाली किसी भी सुविधा का विवरण देते हुए इंटर्नशिप के अवसर के बारे में पोस्ट कर सकेंगे। योग्य उम्मीदवार पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे हैं, जहां उनके विवरण का उपयोग बायोडाटा तैयार करने के लिए किया जाएगा। उम्मीदवार अपने पसंदीदा क्षेत्र, भूमिका और स्थान के आधार पर इंटर्नशिप की तलाश कर सकते हैं और अधिकतम पांच अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    8. सुविधा और सहायता: इस योजना में एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र की परिकल्पना की गई है, जो समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करेगी और उपयोगकर्ता की संतुष्टि को बढ़ाएगी। इसके अलावा, सभी हितधारकों को सहायता एवं सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 1800-116-090 पर सुलभ एक बहुभाषी टेली हेल्पलाइन स्थापित की गई है, जो विभिन्न भाषाओं में उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ समर्थन सुनिश्चित करेगी।
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