मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना डभरा उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी ठेकेदारी का काम करता है कि दिनांक 26.10.2024 को रायगढ़ से अपने घर डभरा आते समय ग्राम टुण्ड्री के दशहरा चौक पर टुण्ड्री के लोचन साहू मुरली साहू, करूणा साहू कुमार साहू उर्फ पिन्टु, मदन साहू, पालू साहू, आकाश डनसेना, नरेन्द्र उनसेना, एवं अन्य लोगो के द्वारा रास्ता रोककर चक्का जाम किये थे जिसे प्रार्थी द्वारा चक्का जाम करने का कारण पूछने पर ग्राम जोरापाली थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ के पास ग्राम दुण्ड्री के नबेल यादव का ट्रेलर गाड़ी के द्वारा एक्सीडेन्ट करने से मृत्यु हो गया है इसलिए जक्का जाम करना बताये है जिससे आने जाने वाले लागो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जो कि रोड के उपर खड़ा होकर बल पूर्वक सार्वजनिक मार्ग पर चक्का जाम कर आवागमन अवरूद्ध करना अपराध की श्रेणी में आने तथा रिपोर्ट प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराकर अपराध क्रमांक 385/2024 धारा 126 (2),191(2) बी.एन.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया है।
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