प्रार्थी विमलेश कुमार अहिर निवासी खिसोरा द्वारा थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 24.07.2026 को सन्नी लाल पाटले एवं राहुल कुमार खाण्डे उसके घर पहुंचे और स्वयं को जियो कंपनी का सुपरवाइजर बताते हुए दो ट्रैक्टर- ट्रॉली किराये पर लेने की बात कही। आरोपियों ने दोनों ट्रैक्टरों का किराया ₹30-30 हजार रुपये देने का झांसा देकर प्रार्थी के दो ट्रैक्टर एवं ट्रॉलियां अपने साथ ले गए।
बाद में आरोपियों ने उक्त ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को बिलासपुर जिले के एक व्यक्ति के पास करीब ₹2 लाख में बेच दिया तथा प्राप्त रकम में से ₹50 हजार खर्च कर दिए। इस प्रकार प्रार्थी के साथ करीब ₹9 लाख की धोखाधड़ी की गई।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 407/2026, धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
मुखबिर सूचना पर दबोचे गए आरोपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. यूलैण्डन यार्क एवं एसडीओपी अकलतरा डॉ. मेखलेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में आरोपियों की लगातार पतासाजी की जा रही थी।
इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दोनों आरोपी अपने-अपने निवास पर मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने जियो कंपनी का सुपरवाइजर बनकर ट्रैक्टर-ट्रॉली किराये पर लेने तथा उन्हें दूसरे व्यक्ति को बेचने की बात स्वीकार की।
आरोपियों को दिनांक 08.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
पुलिस टीम का सराहनीय योगदान
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मनोहर सिन्हा, सउनि रामदुलार साहू,सउनि कौशल सिदार, प्र.आर.गजाधर पाटनवार, म.प्र.आर. रामकुमारी मार्को, आरक्षक रज्जू रात्रे, संदीप सोनंत, जयराम बिझवार, संतोष रात्रे का सराहनीय योगदान रहा।




