कोरबा जानकारी के अनुसार 22 जुलाई को मर्ग क्रमांक 91/2024 धारा 194 BNSS में मृतिका निवासी नेपालीपारा चेकपोस्ट बालकोनगर की मृत्यु सर्पदंश से होना बता कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
घटनास्थल निरीक्षण, शव निरीक्षण व परीक्षण के बाद पी.एम. रिपोर्ट मे चिकित्सक द्वारा स्पष्ट राय नहीं दी गई बिसरा आदि पिजार्ब किया गया था। एफएसएल रिपोर्ट पश्चात राय देने की बात कही गई। मृतिका के ब्लड सैम्पल को एफएसएल बिलासपुर भेजा गया, जहाँ रिपोर्ट में रसायनिक विष नहीं पाया गया। इसके पश्चात डॉक्टर ने अपनी अंतिम राय में बताया कि मृतिका की मृत्यु गला दबाने के कारण दम घुटने से हुई। सभी चोटें मृतिका की मृत्यु से पूर्व की हैं।
तदुपरांत पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना बालकोनगर पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की गई।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि घटना दिनांक की रात्रि मृतिका अपने परिचित के साथ रह रही थी और अगले दिन सुबह मृत अवस्था में पाई गई। घटना के बाद से वह फरार हो गया।
जांच के आधार पर मृतिका की हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर कथित आरोपी को संदेही पाया गया। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन एवं उसको हिरासत मे लेकर पूछताछ कर कथन मे दिनांक घटना को मृतिका द्वारा शादी करने का दबाव देने पर मारपीट कर मुंह, नाक, गला दबाकर हत्या करना कबूल किया। उसको गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
हत्या के प्रकरण को सुलझाने मे निरीक्षक अभिनावकांत सिंह, सहायक उप. निरीक्षक धन्यजय जाटवर,आरक्षक बुध्दु मधुकर, सलाहुद्दीन का विशेष योगदान रहा।



