कोरबा 21 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के कार्यक्रम की घोषणा कर निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराये जाने एवं शांति व्यवस्था कायम रखे जाने एवं लोक शांति की सुरक्षा की दृष्टिकोण से जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों के अनुज्ञप्ति निर्वाचन कार्य समाप्ति तक के लिए आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(ख) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। जिले में शस्त्रों के सभी अनुज्ञप्ति धारियों को एतद् द्वारा इत्तिला दी गई है। वे तत्काल अपने शस्त्र अपने निकटतम थाने में उक्त अवधि अर्थात नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 की समाप्ति तक के लिए तत्काल प्रभाव से जमा कर देवें। यह आदेश जिले के अंदर कार्यरत मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, अन्य शासकीय सुरक्षा बल तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लायसेंसधारी सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा।
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