दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने शराब नीति मामले में CBI द्वारा गिरफ्तारी और जमानत को लेकर याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को शराब नीति केस के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे चुका है। आज का मामला CBI की गिरफ्तारी से जुड़ा है। CBI ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
ED केस में जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।
जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।