कोरबा, 31 अगस्त 2026/कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने राजस्व निरीक्षक मंडल दीपका, तहसील दीपका में पदस्थ राजस्व निरीक्षक श्री नीलकांत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा यह कार्रवाई अवकाश आवेदन अस्वीकृत होने के बावजूद 21 जुलाई 2026 से 4 अगस्त 2026 तक बिना सक्षम अनुमति के कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा उक्त अवधि में बिना सक्षम अनुमति के विदेश यात्रा किए जाने के मामले में की गई है।
इस संबंध में श्री नीलकांत यादव को कार्यालयीन पत्र के माध्यम से 11 अगस्त 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। आदेश में उनके कृत्य को पदीय कर्तव्यों के प्रति प्रमाद एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 एवं नियम-7 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है।
कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत श्री नीलकांत यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला कोरबा निर्धारित किया गया है।
साथ ही, श्री नीलकांत यादव के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-14 के तहत छह माह के भीतर विभागीय जांच कर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व निरीक्षक मंडल दीपका का प्रभार किसी अन्य राजस्व निरीक्षक/पटवारी को सौंपकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।




