कोरबा: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरबा जिले में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के तहत विशेष लोक अभियोजक के पद पर नई नियुक्ति की गई है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री अरुण कुमार ध्रुव की सेवाएँ उनके उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने की तिथि से समाप्त कर दी गई हैं। उनके स्थान पर श्री सुनील कुमार मिश्रा को कोरबा जिले के विशेष न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक (POCSO) के पद पर नियुक्त किया गया है।

श्री मिश्रा की यह नियुक्ति लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 28 (1) और 32 (1) के तहत की गई है। उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए यह पद प्रदान किया गया है। उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्तें विधि विभाग मैन्युअल के अनुसार निर्धारित होंगी।
इस नियुक्ति से संबंधित आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला कोरबा, और माननीय विधि मंत्री जी के कार्यालय में भेजी गई है। इस आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से किया जाएगा और नवनियुक्त अधिकारी अपने दायित्वों का पालन करेंगे।
(प्रशांत कुमार भास्कर, उप सचिव द्वारा जारी)



