Friday, February 20, 2026

गणेश विसर्जन एवं ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करने वाले – 04 DJ संचालकों पर कोलाहल अधिनियम एवं mv act के तहत की गई कार्रवाई

बस्तर पुलिस द्वारा गणेश विसर्जन एवं ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर आयोजित जुलूसों के दौरान ध्वनि नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया। बावजूद इसके, कुछ DJ संचालकों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाया गया, जो न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आमजन की शांति एवं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है।

उक्त प्रकरण में 4 DJ संचालकों के विरुद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम व एमवी act (Noise Pollution Rules) तथा एमवी एक्ट के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की गई है।
बस्तर पुलिस की अपील:

बस्तर पुलिस सभी DJ संचालकों एवं आमजन से अपील करती है कि भविष्य में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के दौरान सुप्रीम कोर्ट एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित ध्वनि स्तर के मानकों का कठोरता से पालन करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं उल्लंघनकर्ता की होगी।

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