विवरण :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना कोतवाली कोरबा के अप. क्र. 710/24 धारा 109 बी.एन.एस. के आरोपी निलेश दास उर्फ कालू पिता सुरेशदास उम्र 20 साल साकिन सीतामणी चंडिका मंदिर के पास नदी किनारे कोरबा जिला कोरबा के द्वारा दिनांक घटना समय सदर 27.11.2024 के 18/00 बजे से 19/00 बजे के मध्य सीतामणी चंडिका मंदिर के पास कोरबा में प्रकरण के पीड़िता को आरोपी के द्वारा हत्या का प्रयास कर चाकू मारकर घायल किया गया प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया घटना के बारे में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस चौहान एवं नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का के मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना कोतवाली प्रभारी एम.बी. पटेल के द्वारा अपने मातहत कर्मचारी के द्वारा प्रकरण के आरोपी को तलब कर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया है। जिसे विधिवत गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
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