कोरबा 20 मई 2025/ जिले में प्रशासनिक कार्यों में कसावट और पारदर्शिता लाने तथा अनियमिताओं पर नियंत्रण करने के लिए कलेक्टर श्री अजीत वसंत के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। श्री जोगेश्वर कंवर, तत्कालीन पटवारी कोरबा (वर्तमान में तहसील कटघोरा में सलंग्न) द्वारा ग्राम कोहड़िया स्थित शासकीय भूमि (बड़े झाड़ का जंगल मद की भूमि) खसरा नंबर 625/1 रकबा 3.845 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 761/2 क रकबा 4.124 हेक्टेयर भूमि को बालको के नाम पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश के नामांतरण कर दिया गया था।अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा एवं तहसीलदार कोरबा के जांच उपरांत उक्त भूमि को छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में पुनः दर्ज किया गया है। कलेक्टर कोरबा द्वारा संबंधित पटवारी की 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्यवाही की गयी है।
इसी तरह कलेक्टर के निर्देश पर सीईओ जिला पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत सिमकेंदा के सचिव श्री अजय कुर्रे के द्वारा शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर सचिव से 07 लाख 32 हजार रूपये की वसूली किये जाने के आदेश जारी किया गया है।
अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम कोहड़िया, प.ह.नं. 16 अंतर्गत खसरा नंबर 625/1 (रकबा 3.845 हे.) और 761/2क (रकबा 4.124 हे.) की भूमि पूर्व में बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज थी। यह भूमि बालको के नाम कैसे दर्ज हुई, इसकी जांच कलेक्टर कोरबा के आदेश पर तहसीलदार कोरबा से कराई गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि 25 अक्टूबर 2022 एवं 19 नवंबर 2022 को भूमि रकबा और स्वामी विवरण में संशोधन किया गया था। यह संशोधन तत्कालीन हल्का पटवारी श्री जोगेश्वर कंवर द्वारा भुइंया पोर्टल में बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के किया गया, जो उनके कार्यक्षेत्र से बाहर था और प्रशासनिक नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
तथ्य सामने आने पर तहसील कार्यालय ने मामले में राजस्व प्रकरण क्रमांक 202502050600021/अ-6अ/2024-25 दर्ज कर बालको के नाम से दर्ज भूमि को विलोपित कर दिया और 19 नवंबर 2022 के पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए उक्त भूमि को पुनः छत्तीसगढ़ शासन के नाम पर जंगल मद में दर्ज कर दिया गया। यह आदेश दिनांक 13 मार्च 2025 को पारित किया गया और संबंधित ऑनलाइन अभिलेखों को अद्यतन कर लिया गया है।
तहसीलदार कोरबा द्वारा तत्कालीन पटवारी श्री जोगेश्वर कंवर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। उन्होंने सक्षम अधिकारी के आदेश का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। जवाब में बस संशोधन को “अभिलेख शुद्धता“ के आधार पर किया गया बताया गया, जिसे प्रशासन ने तर्कहीन माना। तहसीलदार की अनुशंसा पर श्री कंवर के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कलेक्टर कोरबा द्वारा पटवारी श्री जोगेश्वर कंवर की दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। संपूर्ण प्रतिवेदन शासन को मूल रूप से प्रेषित कर दिया गया है।
ग्राम पंचायत सिमकेंदा के सचिव से 7 लाख 32 हजार रूपये की होगी वसूली
कलेक्टर के निर्देश पर सीईओ जिला पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत सिमकेंदा के सचिव श्री अजय कुर्रे के द्वारा शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने पर सचिव से 07 लाख 32 हजार रूपये की वसूली किये जाने के आदेश जारी किया गया है।
जनपद पंचायत कोरबा अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमकेंदा के सचिव श्री अजय कुर्रे के विरूद्ध तत्कालीन ग्राम पंचायत अरसेना, जनपद पंचायत कोरबा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद अंतर्गत कुल 558 निजी शौचालय निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 436 शौचालय पूर्ण/ क्षतिग्रस्त पाया गया है। शेष 118 एवं व्यक्तिगत निर्मित कुल 04 शौचालय, इसी प्रकार कुल 122 नग शौचालय का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। इस हेतु सरपंच/सचिव से राशि वसूल किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसके परिपालन में श्री कुर्रे से कुल 7,32,000/- (सात लाख बत्तीस हजार रूपये) की वसूली हेतु श्री दिनेश कुमार नाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा द्वारा संबंधित के वेतन से प्रतिमाह राशि वसूली की कार्यवाही हेतु आदेश जारी किया गया है। श्री कुर्रे, सचिव ग्राम पंचायत सिमकेंदा को हितग्राहीमूलक कार्यों में रूचि नहीं लेने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में वांछित प्रगति नहीं लाने के कारण कार्यालय जिला पंचायत के आदेश द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त जनपद पंचायत कोरबा में संलग्न करने की कार्यवाही की गयी है।