मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी घुरवादास महंत साकिन नंदेली थाना सक्ती के द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि रात्रि 01.10 बजे गांव के ( 01) रवि चैहान (02) मोनू पटेल एवं विधि से संघर्षरत बालक तीनों के द्वारा दुकान के लगे खिड़की से घुसकर दुकान का राशन सामान दाल आलू प्याज और अन्य सामग्री एवं नगदी पैसा करीबन 15000 रूपये एक नग ओप्पो कंपनी का मोबाइल को चोरी कर ले गए हैं। जिसकी जानकारी प्रार्थी को सुबह पास में लगे सीसी टी. वी. कैमरा से पता चला है प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना सीसीटीव्ही कैमरा में दिखे विधि से संघर्षरत बालक को पूछताछ करने आरोपी नाबालिक होना तथा अपने अन्य साथी के साथ मिलकर प्रार्थी के दुकान के खिड़की से अंदर घुसकर राशन सामान दाल,आलु प्याज को और दराज में रखे नगदी रकम 15000 रूपये तथा एक नग पुराना मोबाईल को चोरी कराना स्वीकार पर विधि से संघर्षरत बालक द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करने पाये जाने पर विधिवत सामाजिक पृष्ठिभूमि भरकर अपचारी बालक को बाल किशोर न्यायालय जांजगीर में पेश किया गया,तथा प्रकरण के अन्य आरोपी मोनू उर्फ अनिष पटेल , रवि चैहान को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे घटना के संबंध में पूछने पर घटना कारी कारित करना स्वीकार किये। आरोपियों द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना स्वीकर करने पर आरोपी मोनू उर्फ अनिष पटेल पिता सुरेश पटेल उम्र 22 साल तथा रवि चैहान पिता लक्ष्मी नारायण चैहान उम्र 18 साल साकिनान नंदेलीभांठा थाना सक्ती का गिरफ्तार कर किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया जो माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक श्री लखन लाल पटेल, थाना प्रभारी सक्ती के नेतृत्व में सउनि राम कुमार रात्रे, राजेश यादव, प्र. आर. संजी शर्मा आरक्षक यादराम चन्द्रा, बृजमोहन नेताम एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही
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