*जांजगीर, 28 सितंबर 2024:* न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय, जांजगीर की श्रीमती सीमा कंवर ने लापरवाही और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने के मामले में आरोपी रामकुमार देवांगन को 03 महीने और 06 महीने की कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने ट्रक क्रमांक सीजी 16 ए 2420 को लापरवाही से चलाते हुए प्रार्थी की साइकिल को टक्कर मारी, जिससे प्रार्थी गंभीर रूप से घायल हो गया था।
**घटना का विवरण:**
यह घटना 17 दिसंबर 2022 को दोपहर 12 बजे सरखो के अटल चौक के पास हुई थी। प्रार्थी राजाराम सूर्यवंशी, जो सरखो ग्राम का निवासी है, अपनी साइकिल से सोसायटी से घर लौट रहा था, तभी आरोपी रामकुमार देवांगन ने अपने ट्रक को लापरवाही से चलाते हुए राजाराम की साइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में प्रार्थी के पैर में गंभीर चोटें आईं। घटना की रिपोर्ट उसी दिन चौकी नैला में दर्ज कराई गई, जहां प्रारंभिक रूप से धारा 279 और 337 के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में, प्रार्थी की चिकित्सकीय जांच में गंभीर चोटें पाए जाने के बाद धारा 338 भादवि को जोड़ा गया और विवेचना के बाद मामले का चालान न्यायालय में पेश किया गया।
**न्यायिक निर्णय:**
न्यायालय में गवाहों के परीक्षण और प्रतिपरीक्षण के बाद, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्रीमती सीमा कंवर ने आरोपी रामकुमार देवांगन को दोषी करार दिया। आरोपी को धारा 279 भादवि में 03 महीने की कारावास और धारा 338 भादवि में 06 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही, आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
**सरकार की पैरवी:**
शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री एस. अग्रवाल ने मामले में पैरवी की। न्यायालय के इस निर्णय ने कानून के प्रति नागरिकों में विश्वास को और मजबूत किया है तथा यह संदेश दिया है कि लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


