कोरबा 28 जनवरी 2025/कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन में जिला शिक्षा अधिकारी श्री टी पी उपाध्याय ने शासकीय कार्य मे लापरवाही बरतने वाले सहायक ग्रेड 02 सत्यपाल कंवर को निलंबित किया है।
गौरतलब है कि माह दिसंबर 2024 में संभाग आयुक्त कार्यालय के अंकेक्षको द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के वित्तीय अभिलेखो का ऑडिट किया गया था, जिसमें कार्यालय के रोकड़ पंजी के इंद्राज में त्रुटियां पाई गई थी। 22 जनवरी को संभाग आयुक्त बिलासपुर श्री महादेव कांवरे के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान जांच के लिए रोकड़ पंजी की मांग की गई, किन्तु पूर्व में सूचना देने के बाद भी लेखा शाखा प्रभारी सत्यपाल सिंह बिना अनुमति एवं सूचना के कार्यालय से चले गये थे, जिसके कारण रोकड़ पंजी प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिस पर संभाग आयुक्त द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।
उक्त संबंध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा द्वारा सत्यपाल सिंह कंवर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर तीन दिवस में जवाब मांगा गया। जिसके सम्बंध में संबंधित द्वारा निर्धारित अवधि में कोई जवाब नहीं दिया गया।
इस हेतु श्री सत्यपाल सिंह कंवर, सहायक ग्रेड 02 को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम के उल्लंघन के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कटघोरा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सम्बंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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