थाना बाराद्वार के मर्ग क्रमांक 44/2026 धारा 194 बीएनएसएस मृतिका कौशिल्या सिदार पति कार्तिकराम सिदार उम्र 55 वर्ष साकिन दुरपा थाना बाराद्वार के मर्ग पंचनामा कार्यवाही व वारिसान एवं गवाहों के कथन पर पाया गया कि दिनांक 10.08.2026 के शाम 18.45 बजे आरोपी अनिल कुमार सिदार कार्तिक राम सिदार उम्र 38 वर्ष साकिन दुरपा थाना बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. द्वारा मृतिका कौशिल्या सिदार को बेड़ी से मारने से अंदरूनी चोंट लगने से मृत्यु होना बताये एवं मृतिका के पी. एम. रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा मृतिका के मृत्यू का कारण शरीर में कठोर एवं वजनी वस्तु के बलपूर्वक प्रहार करने से सिर में गंभीर चोंट लगने व शरीर के हड्डी टुटने आंतरिक रक्त अधिक स्राव होने एवं शॉक लगने पश्चात् श्वास व हृदयगति अवरूद्ध होने से मृत्यु होना लेख किये है जो धारा 103 (1) बीएनएस का अपराध घटित होना पाये जाने से आरोपी अनिल कुमार सिदार के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रफुल्ल ठाकुर (भापुसे) के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्तय पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल (रापुसे) व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती श्रीमति भुवनेश्वररी पैकरा के मार्गदर्शन पर थाना बाराद्वार पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी अनिल कुमार सिदार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने मेमोरेण्डम कथन में घटना दिनांक को घटना कारित करना स्वीकार किया गया एवं घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का बेड़ी पेश करने पर गवाहों के समक्ष दिनांक 12.08.2026 को विधिवत मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 12 08.2026 के 15.30 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक नरेन्द्र यादव, सउनि एम.पी. मन्नेनवार, प्र. आर. देवनारायण चन्द्रा का महत्वयपुर्ण योगदान रहा।
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