घटना का विवरण – मामले का विवरण इस प्रकार है कि नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा महोदया द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियो को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले शराब कोचियों पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने की निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति गायत्री सिंह, उप पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमति अंजली गुप्ता सक्ती के मार्गदशन पर दिनांक 09.02.24 को टीम बनाकर जुर्म जरायम पतासाजी एव माइनर एक्ट कार्यवाही हेतु देहात रवाना हुये थे कि कि जरिये मुखबीर के सुचना मिला की ग्राम जेठा में माइनर नहर के पास में परसराम बरेठ नाम का व्यक्ति बिक्री के लिए अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखा हुआ है कि सूचना पर गवाह एवं हमराह स्टाप के साथ घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया जहां पर एक व्यक्ति अवैध रूप से जरिकेनों में कच्ची महुआ शराब रखा हुआ मिला जिससे नाम पता पुछने पर अपना नाम परस राम बरेठ पिता झंगलू राम उम्र 40 वर्ष निवासी जेठा थाना बाराद्वार बाराद्वार, जिला सक्ती (छ.ग.) का होना बताया जिसके कब्जे से 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की 2 प्लास्टिक जरिकेन में भरी हुई करीब 10 लीटर कच्ची हाथ भटठी महुआ शराब गंधयुक्त किमती 1000 रूपये मिला जिसे आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर गवाहों के समक्ष के आरोपी परसराम बरेठ के कब्जे से जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर मौके पर शीलबंद किया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम का सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान. न्यायालय पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक गगन बाजपेई ,प्रआर. मनीष राजपूत, सुरेन्द्र खाण्डेकर ,आर. खगेश्वर साहू, मआर. सरिता हरवंश आर. घनश्याम यादव सैनिक. भीम राठौर का योगदान रहा ।
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