मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रमोद कुमार चैहान निवासी सराईपाली, पोरथा रिपोर्ट दर्ज कराया कि मकान निर्माण में काम आने वाले चैनल गाटर कुल 35 नग खरीदा था जिसकी किमती 65450/- रूपये जिसे मुरली तम्बोली निवासी गायत्री मंदिर रोड सक्ती के निर्माणधीन मकान में इस्तेमाल किया जाना था मुरली तम्बाली के घर के छत के उपर दिनांक 30.06.2025 को रखा था। जो दिनांक 05.08.2025 को देखा तो सभी चैनल गाटर मुरली तम्बोली के छत के उपर नही था कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। चोरी गये चैनल गाटर की पतासाजी के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपीगण के द्वारा लोहे गाटर को काटना देखना बताये। मुखबिर की सूचना का तस्दीक कर आरोपी सदर को तलब कर पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया है। अपने अपने मेमोरेण्डम कथन में घटनास्थल से 35 नग लोहा के चेनल गाटर किमती 65450 रूपये को चोरी करना तथा घुमन्तु वाले कबाडी के पास में बेचना और बेचने से प्राप्त रकम को खर्चा करना बताये। 01. दुर्गेश बरेठ पिता सुरज बरेठ उम्र 21 वर्ष सा० वार्ड नंबर 11 गायत्री मंदिर सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ०ग० 02. शिवा सोनी पिता श्रवण कुमार सोनी उम्र 22 वर्ष सा० राजा पारा के आगे वार्ड नंबर 16 सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती छ०म० 03. पुष्पेन्द्र शर्मा पिता दया किशन शर्मा उम्र 25 वर्ष साठ वार्ड नंबर 13 बैगापारा सक्ती थाना सक्ती जिला सक्ती के निशानदेही पर 05 नग लोहे के चेनल गाटर किमती 2400 रूपये तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर सायकल हिरो कंपनी का एच एफ डिलक्स नंबर सीजी 11 बी की 5060 को मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। आरोपीगण के विरूद्ध धारा सदर का सबूत पाये जाने से आरोपियों को विधिवत दिनांक 06.08.2025 गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक श्री लखन लाल पटेल, थाना प्रभारी सक्ती के नेतृत्व में सउनि राजेश यादव, प्र. आऱ. संजीव शर्मा आरक्षक महासिंह सिदार, एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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