श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश कुमार यादव (रा.पु.से), एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय सक्ति श्री मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे अवैध शराब बिक्री एवम तस्करी की रोकथाम के लिए कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है, जिसके परिपालन में दिनांक 09.09.2025 को अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम सुंदरेली का दिनेश कुमार खंडे नामक व्यक्ति नीला मोटर सायकल बजाज प्लेटिना क्रमांक सी जी 11 बी एफ 4764 मे एक बोरी मे अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब भारी मात्रा मे रखकर बिक्री करने के लिए सुंदरेली से नगरदा की ओर आ रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन को साथ लेकर के मुखबीर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही कर एक व्यक्ति को रोककर पूछने पर अपना नाम दिनेश कुमार खांडे ग्राम सुंदरेली का रहने वाला बताया तथा अपने मोटर सायकल के सामने मे एक पिले रंग की प्लास्टिक बोरी रखे मिला जिसे चेक करने पर एक प्लास्टिक जरिकेन 5 लीटर क्षमता वाली मे 5 लीटर एवं एक 2 लीटर क्षमता वाली हरा रंग की बाटल मे अवैध रूप से भारी मात्रा मे कच्ची महुआ शराब रखना बताने पर पेश करने पर आरोपी दिनेश कुमार खांडे पिता शिव कुमार खांडे उम्र 32 साल साकिन सुंदरेली थाना नगरदा के कब्जे से कुल 07 लीटर हाथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब कीमती 1400/रुपए एवं अपराध मे प्रयुक्त बजाज प्लेटिना मोटर सायकल कीमती 40,000 /₹ जुमला किमती 41,400/ ₹ को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया l आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाए जानें से आरोपी को दिनांक 09.09.25 को विधीवत गिरफ्तार कर आज दिनान्क 10.09.25 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया आरोपी का जेल वारंट बनने पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया उक्त कार्यवाही में सउनि. व्ही.के. तिवारी , आर 270 सुभाष कटकवार, आर.216 रुपसिंह, 72 मनोज कोशले का सराहनीय योगदान रहा
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