कोरबा। शासन के निर्देशानुसार 29 जनवरी 2016 के बाद संपन्न हुए सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन दंपतियों ने अब तक विवाह पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें शीघ्र ही यह प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई है।
विवाह पंजीयन के लिए आवेदक पति-पत्नी को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संबंधित कार्यालय द्वारा बताया गया कि बिना पंजीयन के भविष्य में शासकीय योजनाओं, कानूनी कार्यों एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में परेशानी हो सकती है।
विवाह पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज
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आधार कार्ड – पति-पत्नी दोनों का (दोनों तरफ की छायाप्रति)
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अंकसूची – पति-पत्नी दोनों की (किसी भी कक्षा की)
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शादी का फोटो – पति-पत्नी एक साथ
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शादी का कार्ड
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मोबाइल नंबर
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते विवाह पंजीयन कराकर कानूनी दायित्वों का निर्वहन करें और किसी भी प्रकार की परेशानी से बचें।



