मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब, जुआ एवं गांजा बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु नशा मुक्ति अभियान के तहत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिये जाने पर दिनांक 20.07.2025 को ग्राम देवरघटा मे तीन अलग अलग जगह मे घर के सामने गली मे अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखकर ग्राहक का तलाश कर रहे है की सूचना मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदया सक्ती सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से). अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश कुमार यादव (रा.पु.से.) एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती श्री मनीष कुंवर (रा. पु. से.) महोदय को सूचना के बारे में अवगत कराकर कुशल दिशा निर्देशन प्राप्त होने पर रेड कार्यवाही कर ग्राम देवरघटा में (01) आरोपिया संतोषी बंजारे पति पीताम्बर बंजारे उम्र 45 साल साकिन देवरघटा थाना हसौद के कब्जे से 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 600/₹, (02) फोहारा बाई पति डिहीराम सतनामी उम्र 59 साल साकिन देवरघटा थाना हसौद के कब्जे से 09 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 900/₹, (03) मालती बंजारे पति डेरिहा बंजारे उम्र 59 साल साकिन देवरघटा थाना हसौद के कब्जे 08 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 800/₹, तीनो आरोपिया से कुल जुमला 23 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 2300/₹ को जप्त किया गया। तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर दिनांक 20/07/2025 को भेजा गया है। उक्त कार्यवाही निरीक्षक नरेंद्र यादव थाना प्रभारी हसौद के नेतृत्व में प्र.आर. नंदूराम साहू, संजय शर्मा, आरक्षक घनश्याम पाण्डेय, शिवगोपाल रात्रे, म.आर. प्रतिभा मिरी, गुरबारी दिनेश द्वारा किया गया है। अवैध शराब, गांजा एवं जुआ के विरूद्ध हसौद पुलिस की कार्यवाही निरंतर आगे भी जारी रहेगी।
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