Saturday, June 7, 2025

युक्तियुक्तकरण में भारी गड़बड़ी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी मानसिंह भारद्वाज निलंबित

सुजाता चक्रवर्ती जगदलपुर। बस्तर जिले में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत गंभीर अनियमितताओं के चलते विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर श्री मानसिंह भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिलास्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के अध्यक्ष द्वारा यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के आधार पर की गई।

जारी आदेश के अनुसार, श्री भारद्वाज द्वारा विकासखंड स्तर पर प्रस्तुत की गई युक्तियुक्तकरण संबंधी जानकारी में कई गंभीर विसंगतियां पाई गईं। इनमें नगरनार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कनिष्ठ शिक्षक को वरिष्ठ और वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ मानते हुए जानकारी देना, विवेकानंद स्कूल (हिंदी माध्यम) में संवर्गीय पदों की दोहरी जानकारी देना, वरिष्ठता निर्धारण में त्रुटिपूर्ण विवरण तथा स्वीकृत/रिक्त पदों की गलत जानकारी देना शामिल है।

यह सभी कार्य छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के उल्लंघन माने गए हैं। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत श्री भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जगदलपुर नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। आदेश को कमिश्नर महोदय की अनुमोदन के पश्चात कलेक्टर एवं जिलास्तरीय समिति अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया है।

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