⏩ मामले का विवरण इस प्रकार है कि मृतक दीपांशु कश्यप जो घटना दिनांक को अपने पिता के द्वारा सब्जी भुट्टा लगाए खेत में भुट्टा तोड़ने गया था जहां पर गंगा राम कश्यप के द्वारा यह जानते हुए कि खुला तार से बिजली कनेक्शन खींचने से उसकी चपेट में आने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगा फिर भी खुला तार से बल्व जलाने के लिए कनेक्शन संजीव कश्यप के पंप हाउस से लिया था एवं उसी खुला तार में दीपांशु साहू द्वारा भुट्टा तोड़ने के दौरान चिपककर मृत्यु हो गया पर से मर्ग जांच कार्यावाही में लिया गया पीएम कर्ता डॉक्टर साहब द्वारा मृतक की मृत्यु विद्युत करेंट से होना लेख किया गया। मर्ग जांच में गवाहों का कथन एवं घटना स्थल निरीक्षण किया गया है मर्ग जांच पर आरोपी गंगाराम कश्यप एवं संजीव उर्फ संजू कश्यप के द्वारा पंप हाउस से अवैध विद्युत कनेक्शन लेकर बिजली जलाने एवं उसी क्लच वायर के चपेट में आ जाने से दीपांशु का मुत्यु होना पाया गया है। मर्ग जांच पर आरोपीगण द्वारा यह जानते हुए कि खुला तार से किसी जो भी व्यक्ति चपेट में आयेगा उसका मृत्यु होना निश्चित है। आरोपीगण के विरूध अपराध धारा 105,3(5) बीएनएस 135 विद्युत अधिनियम का घटित करना पाए जाने से थाना शिवरीनारायण में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
⏩ प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी गंगाराम कश्यप व संजीव उर्फ संजू कश्यप को उनके घर से पकडा गया जिसको अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी शिवरीनारायण, सउनि सियाराम यादव, कपिल राम साहू आरक्षक पतिराम यादव, बलराम यादव थाना शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा