मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बालिक लड़की की मां ने पुलिस को सूचना दिया कि लड़की की शादी उनके चाचा द्वारा एक विवाह योग्य उम्र नहीं, लड़का से कराई जा रही है कि सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) द्वारा तत्काल थाना प्रभारी बम्हनीडीह भवानी सिंह चौहान को मौका स्थल जाकर वस्तु स्थिति की जांच कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर तत्काल ग्राम सोठी पहुंचकर पूछताछ करते हुए जन्म प्रमाण के अनुसार लड़की बालिक होना पाया गया एवं लड़का नाबालिक होना पाए जाने से उसके परिजनों को समझाइश दी जा कर शादी रुकवाया गया
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