Saturday, September 6, 2025

थाना हसौद द्वारा 02 आबकारी एक्ट की कार्यवाही

घटना का विवरण:
दिनांक 03.09.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बरेकेलखुर्द मे ज्ञानी प्रसाद भारद्वाज एवं दाऊ लाल धृतलहरे अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु अपने कब्जे मे रखा है ग्राहक का तलाश कर रहा है की सूचना पर रेड कार्यवाही कर
01.आरोपी – ज्ञानी प्रसाद भारद्वाज पिया जगेश्वर प्रसाद भारद्वाज उम्र 26 साल साकिन बरेकेलखुर्द थाना हसौद जिला सक्ति के कब्जे से एक सफ़ेद रंग की 10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाल्टी मे करीब 08 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत:₹800/-

02.आरोपी – दाऊ लाल धृतलहरे पिता कलकथिया धृतलहरे उम्र 25 साल ग्राम बरेकेलखुर्द थाना हसौद जिला सक्ती के कब्जे से एक पीले रंग की पांच लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक
जरिकेन मे करीब 05 लीटर एवं एक हरे रंग की दो लीटर वाली स्प्राइट की प्लास्टिक बॉटल मे करीब एक लीटर कुल 06 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमत:₹ 600/- को जब्त किया गया

दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 149/2025, 150/2025 धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 04.09.2025 को माननीय न्यायालय में रिमांड पर पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही निरीक्षक नरेंद्र यादव थाना प्रभारी हसौद के नेतृत्व में, प्र.आर. परमानन्द घृतलहरे , नंदूराम साहू, संजय शर्मा, आरक्षक घनश्याम पांडे, कमलेश धारिया, राजू खूंटे, संदीप नाग, म.आर. गुरबारी दिनेश द्वारा किया गया है।

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