रायपुर, 12 दिसंबर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में स्थावर संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से लागू कर दी हैं। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, रायपुर द्वारा जारी पत्र के आधार पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वर्ष 2025-26 की दरों को अनुमोदित किया है।
पिछले कई वर्षों से दरों में वृद्धि नहीं होने के कारण संपत्ति के वास्तविक मूल्य और गाइडलाइन दरों में भारी अंतर हो गया था। इसे दूर करने के लिए प्रशासन ने दरों का व्यापक संशोधन किया और उन्हें युक्तिसंगत बनाया। नवगठित नगर पंचायत देवभोग और कोपरा को भी गाइडलाइन में शामिल किया गया है।
नगर पालिका गरियाबंद के उदाहरण में मुख्य मार्ग की दर 5,467 और 5,090 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 6,600 रुपये की गई है। अंदरूनी क्षेत्रों की दर भी 4,800 रुपये प्रति वर्गमीटर तय की गई। इससे वार्डों की कुल कंडिकाओं को 119 से घटाकर 61 कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी समान प्रकृति की भूमि की दरों को युक्तिसंगत किया गया और 2.5 गुणा प्रथा को समाप्त कर मूल्यांकन में पारदर्शिता लाई गई है।
सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को संपत्ति का वास्तविक और सरल मूल्य उपलब्ध कराना और गाइडलाइन को अधिक स्पष्ट, व्यवस्थित और समझने योग्य बनाना है। नई गाइडलाइन दरों के लागू होने से संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सरलता आई है।



