मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.01.26 को दोपहर करीबन 03.00 बजे मुसलमान मोहल्ला बम्हीनडीह निवासी साहिल खान एवं सफर खान दोनों लकड़ी काटने की बात को लेकर के आपस में वाद विवाद कर रहे थे विवाद बढ़ने पर आरोपी साहिल खान अपने बड़े भाई सफर खान को हत्या करने की नीयत से अपने पास रखे धारदार चाकू से सफर खान के सीने पर ताबड़तोड़ वार कर प्राण घातक हमला कर दिया की रिपोर्ट पर अपराध धारा 103 (1)BNS कायम कर विवेचना में लिया गया था।
⏩ प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर -चाम्पा श्री विजय कुमार पाण्डे (IPS) निर्देशन में आरोपी साहिल खान की थाना बम्हनीडीह पुलिस द्वारा पता तलाश की जा रही थी।
⏩ इसी क्रम में अति. पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री उमेश कुमार कश्यप एवं श्री यदुमणि सिदार SDOP चांपा के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना के आधार पर दबिश देकर घटना दिनांक 12/01/2026 को आरोपी साहिल खान निवासी मुसलमान मोहल्ला को घेरा बंदी कर पकडे एवं घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अपने मेमोरेण्डम कथन मे दिनांक घटना को घटना कारित करना जुर्म स्वीकार किये जाने पर घटना में प्रयुक्त चाकू को बरामद किया जाकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
⏩ उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरी. के. पी. सिंह, सउनि. जयनंदन मार्बल, प्रधान आरक्षक सुनील सिंह, मिलन राठौर, राकेश चतुर्थी, आर.शैलेन्द्र राठौर, सचेंद्र साहू, दिलीप माथुर, उमेश कश्यप, जयराम बिंझवार, अमीर पैकरा, भूपेंद्र गोस्वामी, शिवभोला कश्यप, का सराहनीय योगदन रहा।



