मामले का संक्षिप्त विवरण :
प्रार्थी मोनीष देवांगन, पिता पुरुषोत्तम देवांगन, उम्र 24 वर्ष, निवासी झुलकदम, सक्ती द्वारा थाना सक्ती में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि बंधन बैंक, सक्ती में लोन की राशि ₹1,42,550/- जमा किए जाने के बावजूद उक्त राशि संबंधित बैंक खाते में जमा नहीं की गई। साथ ही खाता धारक उर्मिला देवांगन को मृत दर्शाकर बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बीमा राशि प्राप्त कर बैंक खाता बंद करने का प्रयास किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 221/2024, धारा 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भापुसे) द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल (रापुसे) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में थाना सक्ती पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना करते हुए प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, बैंक संबंधी दस्तावेज एवं उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया गया।
फरार आरोपियों की गिरफ्तारी :
विवेचना के दौरान आरोपी कमलेश सिंह पिता श्रीराम सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी जावलपुर, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा की संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर उसकी तलाश की जा रही थी। आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार था तथा विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा था।
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सक्ती पुलिस द्वारा आरोपी के सकुनत जावलपुर, थाना बलौदा में दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी कमलेश सिंह द्वारा अपने मेमोरण्डम कथन में बताया गया कि बंधन बैंक सक्ती में कार्यरत रहने के दौरान पुरुषोत्तम देवांगन एवं उर्मिला देवांगन के संयुक्त बैंक खाते में जमा होने वाली ₹1,42,550/- की लोन राशि को बैंक खाते में जमा नहीं किया गया तथा उक्त राशि को अपने अन्य साथी के साथ मिलकर आपस में बांटकर उपयोग किया गया।
विवेचना में यह भी सामने आया कि राशि बैंक खाते में जमा किए जाने संबंधी रसीद खाता धारक को प्रदान की गई थी तथा खाता धारक उर्मिला देवांगन को मृत दर्शाने संबंधी दस्तावेजों का उपयोग कर बीमा कंपनी से राशि प्राप्त कर बैंक खाता बंद करने का प्रयास किया गया।
दूसरे फरार आरोपी की गिरफ्तारी :
प्रकरण में विवेचना के दौरान आज दिनांक 5/9/2026 को आरोपी ओमकार कुमार साहू पिता नरसिंह दयाल साहू, उम्र 39 वर्ष, निवासी कोहका, थाना शिवरीनारायण की भी संलिप्तता सामने आई। आरोपी ओमकार कुमार साहू घटना के समय बंधन बैंक सक्ती में तत्कालीन बैंक मैनेजर के पद पर कार्यरत था तथा उक्त धोखाधड़ी एवं राशि के गबन में आरोपी कमलेश सिंह के साथ बराबर का सहभागी होना पाया गया।
आरोपी ओंकार कुमार साहू भी घटना के बाद से फरार चल रहा था। थाना सक्ती पुलिस द्वारा लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी। मुखबिर से प्राप्त सूचना एवं विवेचना से प्राप्त तथ्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों द्वारा बैंक में जमा की जाने वाली ₹1,42,550/- की राशि को खाते में जमा न कर आपसी मिलीभगत से अपने उपयोग में लिया गया। दोनों आरोपियों द्वारा उक्त राशि में हिस्सेदारी होना विवेचना में पाया गया है।
प्रकरण में दोनों आरोपियों की भूमिका, उनके द्वारा राशि के उपयोग एवं धोखाधड़ी के लिए प्रयुक्त दस्तावेजों के संबंध में विस्तृत विवेचना की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी :
1. कमलेश सिंह पिता श्रीराम सिंह, उम्र 31 वर्ष
निवासी जावलपुर, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा
2. ओमकार कुमार साहू पिता नरसिंह साहू, उम्र 39 वर्ष
निवासी कोहका, थाना शिवरीनारायण
प्रकरण में दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका तथा धोखाधड़ी में प्रयुक्त दस्तावेजों एवं राशि के संबंध में विवेचना जारी है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
थाना सक्ती, जिला सक्ती (छत्तीसगढ़)




