Close Menu
CG Times NewsCG Times News

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    पूर्व कांग्रेस सांसद Sajjan Kumar’ ने 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, दंगा मामले में जेल में थे बंद

    August 20, 2026

    CG Sports Awards 2026 : छत्तीसगढ़ खेल पुरस्कार 2026 की प्रोविजनल लिस्ट जारी, खिलाड़ियों को 23 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करने का अवसर

    August 20, 2026

    CG News : इंजेक्शन लगने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग’ जांच शुरू

    August 20, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Friday, August 21
    CG Times NewsCG Times News
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • Home
    • Chhattisgarh
    • National
    • International
    • Business
    • Entertainment
    • E-Paper
    CG Times NewsCG Times News
    Home » महुआ मोइत्रा को नोटिस, ‘क्यों खाली नहीं किया सरकारी बंगला?’
    Chhattisgarh

    महुआ मोइत्रा को नोटिस, ‘क्यों खाली नहीं किया सरकारी बंगला?’

    News EditorBy News EditorJanuary 9, 2024No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    तृणमूल कांग्रेस (TMC) की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला नहीं खाली करने पर सोमवार (8 जनवरी) को संपदा निदेशालय (डीओई) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई ने शहरी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी.

    तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा को पिछले साल 8 दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. उनसे 7 जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था क्योंकि उनका आवंटन रद्द कर दिया था. डीओई ने अब उन्हें 3 दिन में कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है.

    सूत्रों ने बताया, ”महुआ मोइत्रा को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने अभी तक अपना सरकारी बंगला खाली क्यों नहीं किया है.”

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस की नेता को उन्हें आवंटित सरकारी आवास में बने रहने के साथ डीओई से संपर्क करने को कहा था.

    सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश को दी थी चुनौती 

    लोकसभा से निष्कासन के बाद आवंटन रद्द होने के कारण 7 जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश को महुआ मोइत्रा ने चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यन प्रसाद ने कहा कि नियमों के मुताबिक असाधारण परिस्थितियों में अधिकारी शुल्क का भुगतान कर व्यक्ति को 6 महीने तक रहने की अनुमति दे सकते हैं.

    कोर्ट ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इसमें कहा गया कि संपदा निदेशालय अपने विवेक से इस मामले में फैसला करेगा.

    सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की थी सदस्‍या समाप्‍त करने के ख‍िलाफ याच‍िका 

    महुआ मोइत्रा को कथित तौर पर अडाणी समूह से संबंधित सवाल पूछने के लिए दुबई के एक व्यवसायी के साथ अपने (संसद की सदस्यता से संबंधित) लॉगिन विवरण साझा करने के मामले में संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर बुधवार (3 जनवरी) को लोकसभा महासचिव को नोटिस भी जारी किया था.

    लोकसभा महासचिव की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें. इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह से होगी.

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
    News Editor

    Related Posts

    पूर्व कांग्रेस सांसद Sajjan Kumar’ ने 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, दंगा मामले में जेल में थे बंद

    August 20, 2026

    CG Sports Awards 2026 : छत्तीसगढ़ खेल पुरस्कार 2026 की प्रोविजनल लिस्ट जारी, खिलाड़ियों को 23 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करने का अवसर

    August 20, 2026

    CG News : इंजेक्शन लगने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग’ जांच शुरू

    August 20, 2026

    IGKV में पेपर लीक से हड़कंप, B.Sc. सेकंड ईयर का एग्जाम कैंसिल’ जांच के लिए कमेटी बनी

    August 20, 2026

    कोरबा में वन मंत्री का बड़ा एक्शन, हाथी-मानव संघर्ष पर रोक के लिए तैयार होगा विशेष प्लान

    August 20, 2026

    खारुन नदी में बहा ग्रामीण, दूसरे दिन 500 मीटर दूर झाड़ियों में मिला शव

    August 20, 2026
    August 2026
    M T W T F S S
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  
    « Jul    
    Editors Picks

    पूर्व कांग्रेस सांसद Sajjan Kumar’ ने 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, दंगा मामले में जेल में थे बंद

    August 20, 2026

    CG Sports Awards 2026 : छत्तीसगढ़ खेल पुरस्कार 2026 की प्रोविजनल लिस्ट जारी, खिलाड़ियों को 23 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करने का अवसर

    August 20, 2026

    CG News : इंजेक्शन लगने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग’ जांच शुरू

    August 20, 2026

    IGKV में पेपर लीक से हड़कंप, B.Sc. सेकंड ईयर का एग्जाम कैंसिल’ जांच के लिए कमेटी बनी

    August 20, 2026
    About Us
    About Us

    स्वामी एवं संपादक – जगदीश भाई
    पता - मुख्य मार्ग, कोरबा (छ.ग.)
    ईमेल - cgtimenews.com@gmail.com
    मोबाईल नं. - 9713100050

    स्वामी एवं संपादक
    स्वामी एवं संपादक
    Jagdish Patel
    EDITOR
    Important page
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Terms & Conditions
    • Contact Us
    © 2026 CG Times News. Designed by Nimble Technology.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.