जांजगीर-चाम्पा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना जांजगीर क्षेत्र के ग्राम बिरगहनी के पोस्टमेन द्वारा दिनांक 26.10.2024 को डाक वितरण रजिस्ट्री पत्र को ग्राम बिरगहनी निवासी मोहन कुमार अग्रवाल को उसके घर देने गया था, जो आफिस में आकर डाक को दो कहकर बोला तब पोस्ट मेन द्वारा आरोपी मोहन अग्रवाल के बिरगहनी चौक स्थित छड़ सिमेंट दुकान में लगभग शाम 06 बजे गई तो आरोपी मोहन अग्रवाल एवं एक अन्य के द्वारा पोस्ट मेन को देखते हुए बदसुलकी करते हुए बेइजत्ती करने लगा और उनको ट्रांसफर करा दूंगा कहकर धमकी देने लगा। पोस्ट मेन द्वारा बदसुलकी करने से मना की तो आरोपी मोहन अग्रवाल एवं एक अन्य के द्वारा डाक और मोबाईल को छीन लिया था। पोस्ट मेन के द्वारा मांगने पर वापस किया गया। इस प्रकार आरोपियों के द्वारा लोक सेवक को अपने कर्तव्य में कार्य करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर लोक सेवक के साथ बदसुलकी करना कि सूचना रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 821/24 धारा 22, 132, 121 (1) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर के निर्देशन में थाना जांजगीर पुलिस द्वारा घटना स्थल जाकर निरीक्षण किया जाकर अति. पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल के कुशल मार्ग दर्शन में आरोपी मोहन कुमार अग्रवाल निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर को उसके सकुनत से घेराबंदी कर पकड़ा जिसको घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार कियें जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर दिनांक 27.10.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में अन्य आरोपी फरार है जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही है। मिलने पर गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।