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    Home » राईस मिल फर्म- मॉं बम्लेश्वरी राईस मिल से धान 13176.00 क्विंटल एवं चावल 1331.50 क्विंटल जप्त कर प्रकरण किया गया पंजीबद्ध
    Chhattisgarh

    राईस मिल फर्म- मॉं बम्लेश्वरी राईस मिल से धान 13176.00 क्विंटल एवं चावल 1331.50 क्विंटल जप्त कर प्रकरण किया गया पंजीबद्ध

    News EditorBy News EditorJanuary 3, 2025No Comments3 Mins Read
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    कोरबा 03 जनवरी 2025/ खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 हेतु समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर पर कृषकों से उपार्जित धान का डी.ओ. जारी कर कस्टम मिलिंग कार्य हेतु जिले के पंजीकृत राईस मिलर्स को परिदान की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार, उपार्जित धान हेतु उपार्जन केन्द्र स्तर पर स्थान की पर्याप्त उपलब्धता, धान की अवैध आवक एवं रिसाईक्लिंग पर रोक को सुनिश्चित करने हेतु जिले के पंजीकृत राईस मिलर्स द्वारा किए जा रहे धान उठाव, कस्टम मिलिंग की कार्यवाही एवं धान खरीदी केन्द्रो में प्रचलित धान उपार्जन/परिदान की नियमित जांच हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत, द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा, खाद्य अधिकारी एवं नोडल अधिकारी सीसीबी कोरबा को निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में जिले के धान खरीदी केन्द्र भैंसमा एवं राईस मिल फर्म मॉं बम्लेश्वरी राईस मिल, पोंड़ी उपरोड़ा की जांच दिनांक 02.01.2025 को सबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई।
    प्रारभिंक जांच में धान खरीदी केन्द्र भैसमा में, मिलर्स को जारी धान के डी.ओ. मात्रा के विरूद्ध समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर से अपेक्षाकृत कम धान प्रेषित किया जाना पाया गया। राईस मिलर्स द्वारा धान उठाव हेतु प्रयुक्त वाहनों की भार-वहन क्षमता पर्याप्त होने के बावजूद जारी डी.ओ. की पूरी मात्रा अनुसार धान का उठाव/प्रेषण नही किया जाना पाया गया। इस प्रकार धान खरीदी केन्द्र भैसमा से धान उठाव हेतु जारी डी.ओ. के रेण्डम प्रति-परीक्षण में धान उठाव कार्य में समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर पर अनियमितता पायी गयी। विभागीय ऑनलाईन धान उठाव संबंधी प्रदर्शित जानकारी अनुसार, धान खरीदी केन्द्र भैसमा में संधारित रजिस्टर- स्टॉक पंजी/परिदान पंजी/डी.ओ परिदान पंजी में दर्ज प्रविष्टियॉं मिलान में सही नही पायी गयी। उक्त संबंध में समिति स्तर के जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु कलेक्टर द्वारा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएॅं, कोरबा को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा धान उपार्जन/परिदान कार्य की नियमित रूप से निगरानी हेतु अधिकारियों की संयुक्त जॉंच टीम गठित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
    इसी प्रकार छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में पंजीकृत राईस मिलों में मिलिंग गतिविधियों की जॉंच हेतु खाद्य विभाग के जॉंच दल द्वारा विकासखण्ड पोंड़ी उपरोड़ा, जिला कोरबा अंतर्गत राईस मिल फर्म- मॉं बम्लेश्वरी राईस मिल का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 02.01.2025 को किया गया, जिसमें राईस मिलर द्वारा जिला विपणन अधिकारी के साथ निष्पादित अनुबंध की शर्त क्रमांक 12.1, 13.3 एवं 13.4 का उल्लंघन किया जाना साथ ही छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 की कण्डिका- 6(1), 6(2) एवं 6(3) का उल्लंघन एवं राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 4-16/2021/29-1/पार्ट, दिनांक 08.12.2021 में निर्दिष्ट शर्त क्र. 06, 09 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया गया है। उक्त पायी गयी अनियमितता के आधार पर, मिल परिसर में उपलब्ध कुल धान 13176.00 क्विं. एवं चावल 1331.50 क्विं. को नियमानुसार जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं संबंधित राईस मिल संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर श्री वसंत ने कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी तथा फर्जी धान खरीदी और धान की रिसाइकलिंग रोकने के निर्देश देते हुए अधिकारियों की संयुक्त जॉंच टीम गठित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
    क्रमांक 1158/कमल

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