मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (भापुसे) द्वारा नशीले पदार्थों के कारोबारियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के दिये गये दिशा निर्देश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल (रा.पु.से.). अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सक्रिय मुखबिर तैनात कर सूचना संकलन किया जा रहा है कि 13.01.2025 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम जाजंग का दिलेश्वर कुर्रे नामक व्यक्ति अपने कोलाबाड़ी में अधिक मात्रा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है ग्राहक की तलाश कर रहा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ एवं गवाहन के मुखबिर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया जो दिलेश्वर कुर्रे पिता स्व. आनंद राम कुर्रे उम्र 42 साल साकिन जाजंग गांधीपारा का अपने कब्जे में एक सफेद रंग के 15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकन में भरी करीबन 6 लीटर एवं एक पीले रंग की 5 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जारीकन में करीबन 1 लीटर कुल 7 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब कीमती 700 रूपये रखे हुये रंगेहाथ पकड़ा गया। जिसे उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज/लायसेंस हो तो पेश करने हेतु नोटिस दिए जाने पर कोई वैध दस्तावेज या लायसेंस नहीं होना लिखित में दिया जिससे उपरोक्त शराब को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी दिलेश्वर कुर्रे का कृत्य धारा सदर धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड लेकर जेल भेजा गया हैं। आरोपी दिलेश्वर कुर्रे के विरूद्ध पूर्व में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। इसी प्रकार नशीले पदाथों के कारोबारियों के विरूद्ध अभियान चलाकर सक्ती पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक बृजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में प्रधान आर. शब्बीर मेमन, आर. यादराम चंद्रा, मनोज कोसले, प्रमोद खाखा, म.आर. दिव्यांश गोड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अवैध रूप महुआ शराब बिक्री हेतु रखने वाला आदतन आरोपी दिलेश्वर कुर्रे निवासी जाजंग गिरफ्तार
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