राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत- डॉ. एस.एन.केसरी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी )के निर्देशानुसार, डॉ. पुष्पेश कुमार, जिला नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) मार्गदर्शन में कोटपा अधिनियम 2003 के तहत दिनांक 28.03.2024 को ,डॉ. मानसी जायसवाल. जिला सलाहकार (NTCP ) और खाद्य एवं औषधि विभाग श्री- वीरेंद्र भगत ( ड्रग्स इंस्पेक्टर) श्री- संतोष केवट सोशल वर्कर (NTCP) एवं पुलिस विभाग सिविल लाइन रामपुर थाना प्रभारी श्री- सुमन लाल पोया (उप निरीक्षक ) सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगह रवि शंकर नगर और घंटाघर चौक में कोटपा एक्ट के धारा 4 के अंतर्गत 10 जगह चलानी कार्यवाही किया गया जिसमे 10 चालानी की गई जिसकी राशि 4100 रूपये की कार्रवाही की गई
कोटपा एक्ट-2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध, बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध। धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही तंबाकू के विक्रय के संबंध में बताया गया साथ ही तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंधित वाले पोस्टर प्रत्येक दुकानों में चस्पा किया गया।
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